कलसिया रोड पर चला बुलडोजर, इमारतों को किया ध्वस्त

कलसिया रोड पर चला बुलडोजर, इमारतों को किया ध्वस्त
  • सहारनपुर में पुराना कलसिया रोड पर किये गए अतिक्रमण को ध्वस्त करते नगर निगम के बुलडोजर।

सहारनपुर। नगर निगम ने आज पुराना कलसिया रोड पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इमारते बनाकर सरकारी जमीन पर किये गए अतिक्रमण को बुलडोजरों की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से पूर्व निगम के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक ऐलान भी किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हाईकोर्ट एक आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन व निगम अधिकारियों द्वारा जारी किये गए आदेशों पर की गयी।

मंगलवार की दोपहर नगर निगम का अमला भारी पुलिस बल, प्रवर्तनदल अधिकारियों व पीडब्लूडी के अधिकारियों के साथ पुराना कलसिया रोड पहुंचा तो सड़क पर दुकानें व इमारते बनाकर अतिक्रमण करनेे वाले लोगों में हड़कंप मच गया। अपर नगरायुक्त राजेश यादव व अतिक्रमण प्रभारी दानिश हैदर नकवी के निर्देश पर प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बी एस नेगी ने अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई से पूर्व माइक से सार्वजनिक घोषणा कर बताया कि खसरा नंबर 691 सार्वजनिक रास्ता है। राजस्व विभाग व नगर निगम द्वारा खसरा नंबर 691 की पैमाइश की गयी है जिससे स्पष्ट है कि कुछ लोगों द्वारा पिछले काफी अरसे से 691 के सार्वजनिक मार्ग पर इमारते बनाकर अतिक्रमण किया गया है। ये सब लोग अपना सामान उक्त भवनों से हटा लें उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। इस घोषणा के बाद निगम के बुलडोजरों ने देखते ही देखते सड़क पर बनाये गयी इमारतों को ध्वस्त कर दिया। कर अधीक्षक विनय शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त करायी जमीन की बाजार कीमत करीब पांच करोड़ रुपये है।

नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पुराना कलसिया रोड का खसरा नंबर 691 सार्वजनिक मार्ग की जमीन है। काफी अरसा पहले वहां पास से बहने वाली पांवधोई नदी पर पुल बनाया गया तो खसरा नंबर 691 के स्थान के बजाय पास की खाली पड़ी खसरा नंबर 689 की जमीन पर बना दिया गया था। उसके बाद खसरा नंबर 691 की भूमि से लोगों की आवजाही बंद हो गयी। इसका फायदा उठाते हुए कुल लोगों ने खसरा नंबर 691 की सार्वजनिक भूमि पर पक्की रिहायश व दुकानें बनाकर इमारतें खड़ी कर अतिक्रमण कर लिया। जिस स्थान पर पुल बनाया गया था वह अभिलेखों में बरकत अली निवासी लोहानी सराय व कुछ अन्य खातेदारों की थी। बरकत अली ने अपनी भूमि खाली कराने के लिए हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और सभी राजस्व अभिलेखों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी भूमि खाली कराने की गुहार लगायी। जिस पर मान्य उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी 2021 को उक्त के संबंध में आदेश पारित कर दिया। इन आदेशों के अनुपालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा तहसील के राजस्व अधिकारियों को भेजकर खसरा नंबर 691 की नाप तौल करायी गयी तो पाया गया कि खसरा नंबर 691 सार्वजनिक मार्ग है और उसकी भूमि पर अनेक लोगों ने इमारते बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। नगर निगम द्वारा भी उक्त भूमि की पैमाइश करायी गयी और खसरा नंबर 691 पर अतिक्रमण पाया गया।

नगरायुक्त ने बताया कि हाईकोर्ट व उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुपालन और तहसील के राजस्व तथा निगम अधिकारियों द्वारा की गयी पैमाइश की आख्या पर आज उक्त अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। उक्त कार्रवाई के दौरान अपर नगरायुक्त राजेश यादव, अतिक्रमण प्रभारी दानिश हैदर नकवी, कर अधीक्षक विनय शर्मा, नायब तहसीलदार मोनिका, पीडब्लू डी के सहायक अभियंता आर के गुप्ता,मुख्य सफाई निरीक्षक मनोज कुमार, लेखपाल वशिष्ठ व अमित खटाना, थाना मंडी के एसएसआई सुरेश पाल सिरोही, सबइंस्पैक्टर राजकुमार, दीपक कुमार, विनीत चौधरी व इंद्रजीत के अलावा महिला सिपाही सुनीता और मीनाक्षी तथा प्रर्वतन दल के हेमराज, प्रवीन, शिवकुमार आदि मौजूद रहे।