सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रकृति के निर्माणों की अनुमति न दी जाए: मण्डलायुक्त

सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रकृति के निर्माणों की अनुमति न दी जाए: मण्डलायुक्त
  • 2011 के बाद बने यातायात को बाधित करने वाले अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाये जाए: ए. वी. राजमौलि

सहारनपुर [24CN] । मण्डलायुक्त ए. वी. राजमौलि ने सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा लोक निर्माण विभाग सहित सभी विभागों को निर्देश दिए है कि सार्वजनिक सड़कों (राजमार्गों सहित), गलियों, फुटपाथ, सड़क के किनारों और लेन आदि पर धार्मिक प्रकृति कोई संरचना और निर्माण की अनुमति कदापि न दी जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिन जनपदों में एक जनवरी, 2011 के बाद ऐसे कोई निर्माण कार्य हुए है, तो उन्हें चिन्हित कर तत्काल हटाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ए. वी. राजमौलि आज यहां सार्वजनिक सड़कों के अतिक्रमण के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कोई संरचना अथवा निर्माण विगत पांच वर्ष में किया गया है यानि 01 जनवरी 2011 या उसके बाद के निर्माण हो तो, तत्काल ऐसे निर्माण को चिन्हित कर हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन को भी अवगत करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर तत्काल अतिक्रमण के विरूद्ध कठोर कार्रवाही करें।

उन्होंने कहा कि यातायात में बाधक अनाधिकृत निर्माण स्थलों को हटाने की सूचना पूर्व में निर्धारित शासनादेश के अनुसार की जाए। मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि एक जनवरी 2011 से पूर्व सार्वजनिक सड़कों (राजमार्गों सहित) गलियों, लेन आदि पर कोई धार्मिक संरचना अथवा अतिक्रमण किया गया है। ऐेसे स्थलों को शिफ्ट कराने के लिए धार्मिक संरचना के अनुयायियों अथवा इसके प्रबंधन में लगे जिम्मेदार व्यक्तियों से वार्ता कर निजी भूमि पर 06 माह के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि सड़कों राजमार्ग सहित गलियों, फुटपाथ, सड़क के किनारे और लेन आदि पर किसी धर्म सम्प्रदाय, जाति वर्ग आदि से सम्बधिंत कोई धार्मिक संरचना अथवा निर्माण करके अतिक्रमण न करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि आदेशों की अवहेलना होती है तो इसके लिए सम्बधिंत अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक उपेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर ऐसे निर्माणों पर संयुक्त कार्यवाही करें। किसी भी नये निर्माण को किसी भी हालत में अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाये जाने में विकास प्राधिकरण, नगर निगम, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि को भी शामिल किया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दे कि अपनी गश्त के दौरान ऐसे अतिक्रमणों के सम्बन्ध में पैनी नजर रखें। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2011 के बाद जनपद में कोई धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं हुआ है। निर्देशों के अनुसार पूर्व में निर्मित धार्मिक स्थलों को स्थानांतरित कराने के लिए सम्बन्धित प्रबंधकों से वार्ता कर समुचित निर्णय लिया जायेंगा।

जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित कर अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है। शीध्र ही इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन डी. पी. सिंह, जिलाधिकारी शामली श्रीमती जसजीत कौर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉ. एस. चनप्पा, मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, पुलिस अधीक्षक शामली सुकीर्ति माधव, नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर ज्ञानेन्द सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त सुनील कुमार श्रीवास्तव सहित लोक निर्माण, विकास प्राधिकरण, वन, आवास एवं विकास परिषद आदि के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल मौजूद रहे।


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