भड़काऊ भाषण मामले में भाजपा नेताओं ने कोर्ट में किया सरेंडर, एक-एक लाख के मुचलके पर रिहा
मुजफ्फरनगर। नंगला मदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने व निजी परिवाद मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व परिवहन मंत्री एवं एमएलसी अशोक कटारिया, पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दु, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत कई भाजपा नेता कोर्ट में पेश हुए और अपने वारंट रिकाल कराए। लगभग तीन घंटे सभी नेता न्यायिक हिरासत में रहे। बाद में कोर्ट ने सभी को एक-एक लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया।जानसठ थानाक्षेत्र के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और मलिकपुरा गांव निवासी सचिन व गौरव की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी। इसके बाद जिले में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था।
थाना सिखेड़ा पुलिस ने खुद पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान सहित 14 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, निषेधाज्ञा उल्लंघन व 7 क्रिमिनल ला एक्ट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। एसआइटी ने विवेचना कर अलग-अलग दो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।