भाजपा नेता को लगा एक ओर झटका , तहसीलदार कोर्ट ने पुर्नस्थाना प्रार्थना पत्र खारिज किया
- देना होगा साढे तीनकरोड से अधिक का जुर्माना
नकुड 21 अगस्त इ्रद्रेश। गंगोह मे भाजपा नेता ईश्वर दयाल गोयल को एक ओर झटका लगा है। स्कूल के नाम पर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के मामले मे तहसीलदार कोर्ट मे उनका पुनःस्थापना प्रार्थना को भी खारिज हो गया है। अब उनसे साढे तीन करोड से अधिक जुर्माने की वसूली प्रक्रिया शुरू होगी।
गौरतलब है कि गंगोह मजबता बा0ह9 द्वितीय का खसरा नबंर 1797 सरकारी स्कूल के लिये आरक्षित थां । आरोप है कि कुछ लोगो ने राजस्व दस्तावेजो मे गडबड करके इस जमीन पर निजी स्कूल बना लिया था। तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने वर्ष 2021 मे सयैद बसारत अली बनाम भूमि प्रबंधक समिति के वाद मे इस जमीन से रामकृष्ण स्कूल का नाम खारिज करके भूमि का नवीन परती मे दर्ज करा दया था। साथ ही तहसीलदार को सरकारी जमीन को विधि अनुसार बेदखली कराने के निर्देश भी दिये थे।
उसके बाद तहसीलदा न्यायालय मे राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत वाद दायर कर सुनवाई की गयी। इस मामले मे तहसीलदार कोर्ट ने आरोपी ईश्वरदयाल गोयल पर तीनकरोड 68 लाख 36हजार 8सौ जुर्माना लगाया था। साथ ही राजस्व परिषद मे चल रहे वाद के निर्णय के अधीन बेदखली किये जाने के आदेश दिये थे। तहसीलदार के इसी आदेश के खिलाफ भाजपा नेता ने तहसीलदार कोर्ट मे पुनःस्थापना प्रार्थना पत्र देकर आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। पंरतु कोर्ट ने उनके प्रार्थनापत्र को ही निरस्त कर दिया। अब भाजपा नेता नेता से जुर्माने की रकम की वसूली की प्रक्रिया शुरू होने मे कोई बाधा नही है।
