नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अहम सुनवाई ने के दौरान आरोपों से बरी कर दिया।

पिछले सुनवाई में कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 18 अगस्त को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनके द्वारा पेश किए गए आवेदन में और सबमिशन जमा करने की अनुमति दी थी।

शशि थरूर पर लगे हैं गंभीर आरोप

पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया है। आरोप साबित होने पर मामले में 3 साल और 10 साल की सजा हो सकती है।

यह भी जानें

  • सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं।
  • मौत के इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर मुख्य आरोपित हैं।
  • शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
  •  पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि पति शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से पुष्कर मानसिक रूप से परेशान थीं।
  • सुनंदा पुष्कर की मौत से कुछ दिन पहले उनकी अपने पति से हाथपाई हुई थी और इसके निशान शरीर पर मौजूद थे।
  • शशि थरूर ने पुष्कर को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की।