मुंबई। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर मुंबई सत्र न्यायालय (Mumbai Sessions Court) आज सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति विधायक रवि राणा (Ravi Rana) की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए शर्तो के साथ जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी है। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट के अनुसार कोर्ट ने राणा दंपती से जांच और पूछताछ में सहयोग करने को कहा है। पुलिस को उन्हें 24 घंटे का अग्रिम नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa Controversy) पढ़ने की धमकी देने के मामले में उनके खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। राणा दंपती के खिलाफ आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज की गई थी और सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई थी।

मुंबई पुलिस ने किया था राणा दंपती की जमानत का विरोध

नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ दर्ज 6 मामलों का हवाला देते हुए मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध किया था। इस मामले में राणा दंपती के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था। इसके अलावा उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने के आरोप में एक और प्राथमिकी भी दर्ज थी।

सांसद नवनीत राणा के वकील ने जेल अधीक्षक को लिखा था पत्र

भायखला जेल अधीक्षक को सांसद नवनीत राणा के वकील ने पत्र लिखकर कहा था कि हमारे मुवक्किल को स्पोंडिलोसिस है। जेल में फर्श पर बैठने और सोने के लिए मजबूर किया गया जिससे ये और बढ़ गया है। डाक्‍टरों सिटी स्‍कैन की सलाह दी थी लेकिन उसे भी अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया था। अगर कुछ होगा तो जेल प्रशासन इसका जिम्‍मेदार होगा।

जानें क्‍या है मामला

अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मुंबई की भायखला महिला जेल में और उनके विधायक पति तलोजा जेल में बंद थे। 23 अप्रैल को राणा दंपति को बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था।