नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि परम बीर सिंह को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिए कि वह परम बीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों में अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन संबंधित मामलों में कोट्र में कोर्ट चालान दायर नहीं किया जा सकेगा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से सिंह की याचिका पर अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 11 जनवरी 2022 को तय की है। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच अपने हाथ में लेने में कोई समस्या नहीं है।
आज सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा परम बीर सिंह के खिलाफ की जांच को अपने हाथों में लेने में कोई समस्या नहीं है।
बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सिंह को कानून के तहत ‘व्हिसलब्लोअर’ नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने अपने स्थानांतरण के बाद ही पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का फैसला किया।
मार्च 2021 में एंटीलिया बम मामले के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के तहत सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दे दी है।