लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: आशीष मिश्रा को बड़ी राहत, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

- लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की जमानत दी है।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने उनकी जमानत पर फैसला सुनाया है।
शर्तों के साथ मिली 8 हफ्तों की जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की जमानत दी है। अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है।
आशीष मिश्रा को छोड़ना होगा यूपी
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। जमानत पर रिहा होने के एक हफ्ते बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे।