शराब घोटाले से जुड़े 2 केस में केजरीवाल को बड़ी राहत, अदालत ने बरी किया
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 20 जून, 2024 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु ने जमानत दे दी थी। ईडी की चुनौती पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 20 जून, 2024 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु ने जमानत दे दी थी। ईडी की चुनौती पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च पीठ के पास भेज दिया। ईडी ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया था, हालांकि मंत्रिपरिषद (जीओएम) की बैठकों के कार्यवृत्त में ऐसी कोई शर्त दर्ज नहीं थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि विजय नायर और अन्य व्यक्तियों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने की साजिश रची थी।
