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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती की आयु सीमा में मिलेगी छूट

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती की आयु सीमा में मिलेगी छूट
सीएम नायब सिंह सैनी

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

नायब सिंह सैनी सरकार के निर्णय अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी. इसके अलावा, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पाँच वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा.

सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं

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