भाजपा झंडा लगी गाड़ी से न्यायिक आयोग पहुंचे ‘भोले बाबा’, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

भाजपा झंडा लगी गाड़ी से न्यायिक आयोग पहुंचे ‘भोले बाबा’, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

लखनऊ। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मृत्यु के मामले में आज नारायण साकार हरि उर्फ ‘भोले बाबा’ लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। उन्होंने आयोग के सवालों का जवाब दिया।

भोले बाबा जिस गाड़ी में आए, उस पर भाजपा का झंडा लगा था और उस पर ‘विधायक’ लिखा हुआ था। गाड़ी में विधानसभा का पास भी चस्पा था। उन्होंने सफेद रंग की फॉर्च्यूनर (UP32NA8788) में आयोग का दौरा किया। गाड़ी के मालिक विधायक बाबूराम पासवान बताए जा रहे हैं, और यह दारुलशफा विधायक निवास के 17A पर रजिस्टर्ड है।

बाबा के आगमन से पहले पुलिस ने पूरे जनपद में बाजार बंद करा दिया, जिसके चलते व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। सुबह से ही बाबा के भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। बाबा के आते ही भक्त उनके दर्शन के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा के चलते उन्हें पास नहीं फटकने दिया गया।

सत्संग हादसे में 10 आरोपितों की पेशी के साथ अब 21 को सुनवाई का इंतजार है।

2 जुलाई को सूरजपाल (साकार विश्व हरि) के सत्संग के बाद हुई भगदड़ के मामले में बुधवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अलीगढ़ जेल से 10 आरोपितों को पेशी पर लाया गया। पुलिस ने हाल ही में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। यह हादसा सिकंदराराऊ के फुलरई गांव में हुआ था, जहां पोरा चौकी प्रभारी ब्रजेश पांडेय की ओर से मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। इसमें 80 हजार लोगों की अनुमति और 2 लाख से अधिक की भीड़ के आने की अनुमति न लेने के आरोप शामिल हैं।

इस हादसे में कुल 11 सेवादार और आयोजकों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में विवेचना अधिकारी और सीओ रामप्रवेश राय के प्रार्थनापत्र पर आरोपितों पर और धाराएं जोड़ी गईं। इनमें से एक महिला मंजू देवी को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि अन्य 10 आरोपित अलीगढ़ जेल में हैं। बुधवार को आरोपितों की पेशी हुई, और इसके बाद सभी को वापस अलीगढ़ जिला जेल भेज दिया गया।


विडियों समाचार