बहराइच मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, बुलडोजर कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक
उत्तर प्रदेश के बहराइच मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद सरकार और पीड़ितों को अपने-अपने साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की है, तब तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी।
इससे पहले, 20 अक्टूबर को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 15 दिनों के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। यह रोक उन 23 घरों और दुकानों पर लगाई गई थी, जिन्हें पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण के आरोप में नोटिस जारी किया था। पीडब्ल्यूडी ने इन स्थानों पर सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की योजना बनाई थी, जिसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद भी शामिल था।
इस बीच, बहराइच हिंसा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। तीन आरोपियों ने ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी है और उनके वकील सी यू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील की है। उनका दावा है कि राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया है, जो अपर्याप्त है।