Azam Khan को कोर्ट से झटका, सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज

Azam Khan को कोर्ट से झटका, सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज

New Delhi : सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. MP-MLA कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी है, जिससे उनकी विधायकी रद्द ही रहेगी. आपको बता दें कि वकील ने कोर्ट में आजम खान की 3 साल की सजा पर रोक लगाने की अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे की एप्लिकेशन खारिज कर दी है.

आपको बता दें कि आजम खान की विधायकी रद्द होगी या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद SC ने एडिशनल सेशन कोर्ट को कहा था कि वह आजम खान की अपील पर दोष सिद्धि पर 10 नवंबर को ही सुनवाई करे और इस पर निर्णय ले. SC ने कहा था कि अगर सेशन कोर्ट आजम खान के दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाती है तो इलेक्शन कमीशन 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी करें, लेकिन आजम खान को रामपुर के सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली.

अब रामपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है. वहीं, भाजपा ने आजम खान के गढ़ में सेंधमारी के लिए हर दांव पेंच आजमाने का फैसला किया है. रामपुर में 12 नवंबर को भाजपा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें मोदी और योगी सरकार के मुस्लिम लाभार्थियों को बुलाया जाएगा. अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन में पसमांदा मुस्लिमों पर भाजपा का मेन फोकस रहेगा. यानी पसमांदा मुस्लिमों के सहारे भाजपा आजम खान के सबसे मजबूत गढ़ में सेंधमारी की तैयारी कर रही है.