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दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला दोषी करार, सात साल की हुई सजा

दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला दोषी करार, सात साल की हुई सजा

रामपुर। दो पैनकार्ड मामले में न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट ने दोनों को सात साल की सजा सुनाई है। आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को हिरासत में ले लिया गया है।

दो पैनकार्ड से संबंधित प्राथमिकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई थी। छह दिसंबर 2019 को दर्ज हुई प्राथमिकी में भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है।

विधायक का कहना है कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया। एक पैनकार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी।

न्यायाधीश शोभित बंसल ने इस मामले में दोनों को दोषी ठहराया है। फैसले को लेकर लोगों में भी उत्सुकता रही। भाजपाई और सपाई फैसला आने से पहले ही कचहरी परिसर में इकट्ठा होने शुरू हो गए। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

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