15 वर्ष पुराने वाहन का 30 दिनों के भीतर ग्रीन टैक्स जमा कर पुनःपंजीयन कराए- ए.आर.टी.ओ.

सहारनपुर [24CN]। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्री आर.पी.मिश्र ने 15 वर्ष से पुराने यानि 01 जनवरी, 2005 से 31 दिसम्बर, 2020 तक पंजीकृत वाहन जिनका पंजीयन समाप्त हो गया है। 30 दिनों के भीतर पंजीयन समाप्त वाहन का ग्रीन टैक्स जमा करा कर पुनः पंजीयन करा लें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय अवधि के भीतर ग्रीन टैक्स जमा न करने पर पंजीयन प्रशासनिक आदेश से निलम्बित हो जायेंगा।

श्री आर0पी0मिश्रा ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पुराने पंजीकृत ऐसे वाहनों का जिनका पंजीयन समाप्त हो गया है। 30 दिनों के भीतर ग्रीन टैक्स जमा कर पंजीयन करा सकते है। यदि ऐस वाहन स्वामी ग्रीन टैक्स जमा कर पंजीयन नही कराते है तो उनका पंजीयन प्रशासनिक आदेश से निलम्बित कर दिया जायेंगा।

उन्होंने कहा कि यदि निलम्बन अवधि के दौरान भी पंजीयन नहीं कराया जाता है तो अगले 6 माह के भीतर ऐसे वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेंगा।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने ऐसे वाहन स्वामियांे का आह्वान किया है कि वो बिना किसी देरी के अपने 15 वर्ष पुराने वाहन को ग्रीन टैक्स जमा कर पुनः पंजीयन करा सकते है।