उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित
- आवेदन की अंतिम तिथि 07 जुलाई 2021
सहारनपुर [24CN]। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्राविधान है कि राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज मंे प्रख्यात व्यक्ति होंगे।
मण्डलायुक्त श्री ए0वी0राजमौलि ने शासन से प्राप्त पत्र के क्रम में आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि राज्य सूचना आयुक्त ससंद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा, कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा, कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।
मण्डलायुक्त ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, 03 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे राज्य सूचना आयुक्त को, जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त प्रतिमास 02 लाख 25 हजार रूपये वेतन प्राप्त करेगा।
यदि राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, कम कर दिया जाएगा। यदि राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायेद प्राप्त कर रहा है वहां राज्य सूचना आुयक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।
श्री ए0वी0राजमौलि ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए उक्त मापदंड पूरा करने वाले इुच्छुक व्यक्ति अपना विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, दरबारी लाल शर्मा भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ-226001 (विधान भवन गेट नं0-6 के सामने) 07 जुलाई, 2021 तक पंजीकृत डाक से भिजवायें अथवा कार्य दिवस में प्रातः 10ः00 बजे से सांय 05ः00 बजे तक दस्ती पंहुचाकर प्राप्ति रसीद ले सकते है। 07 जुलाई 2021 को सांय 05ः00 बजे के बाद प्राप्त होने वाला कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को इस आशय का स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-2 में देना अनिवार्य है कि जो भी सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र वह प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहे है, वह सत्य है। आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा दो हजार रूपये का भारतीय स्टेट बैंक से जारी ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो “प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ” के पक्ष में देय होगा। भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त किसी भी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट स्वीकृत नहीं किया जाएगा।