सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

सहारनपुर [24CN]। जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने बताया कि जनपद सहारनपुर में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के 02 पद रिक्त होने के फलस्वरूप विधि परामर्शी निदेशिक के प्रस्तर-7.03 में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र 30 जुलाई 2022 तक अवश्य रूप से सीधे कलक्ट्रेट में स्थित न्यायिक सहायक प्रथम पटल कक्ष संख्या 07 पर तीन प्रतियों में अपरान्ह 03ः00 बजे तक प्राप्त कराये जा सकते है। नियत दिनांक के उपरान्त किसी भी माध्यम से कोई आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। विस्तृत जानकारी/अर्हता आदि के संबंध में किसी भी कार्यालय दिवस में न्यायिक सहायक प्रथम के पटल से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के लिए किसी ऐसे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को वकालत का अनुभव 07 वर्ष से कम हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा जिसको आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय 60 वर्ष से अधिक हो तथा जो आवेदक पूर्व से किसी सरकारी/गैर सरकारी वैतनिक पद पर कार्यरत हो या किसी कॉलेज में पूर्णकालिक प्रवक्ता, ओथ कमिश्नर, नोटरी, विवाह अधिकारी, न्यायमित्र, काजी के पद पर कार्यरत हो। आवेदक को वर्तमान पद से त्याग पत्र देने पर पैनल में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की नियुक्ति के संबंध में यह भी शर्त होगी कि उसे निजी प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा, उन्हे केवल राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित/नियंत्रित उपक्रम, निगम, राज्य कम्पनी, परिषद, स्थानीय निकाय, स्वासयत्तशासी संस्था एवं प्राधिकरणों के वादों की पैरवी शासन की अनुमति से करने का अधिकार होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही देय होगा। वाद/अपील/निगरानी के मुल्यांकन के आधार पर कोई फीस देय नहीं होगी। अन्य किसी कार्य/परामर्श के लिए भी कोई अतिरिक्त फीस देय नहीं होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की नियुक्ति सरकारी कर्मचारी से भिन्न होगी और राज्य कर्मचारी की कोई सुविधा उन्हे अनुमन्य नहीं होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए व्यवसायिक आबद्धता के रूप में ही की जायेगी और राज्य सरकार को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये आबद्धता समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
आवेदक गत तीन वर्षों के अन्दर अपने द्वारा किये गये कार्य का विवरण-पत्र सत्यापित एवं प्रमाणित कर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करेंगे। पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर अदा किये गये आयकर की धनराशि का विवरण संलग्न करेंगे। आवेदनकर्ता अपने आवेदन के साथ उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त अन्य पिछडे वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों से संबंधित प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र एवं शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र वैयक्तिक विवरण-पत्र सहित एवं अधिवक्ता के रूप में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।