मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जाए – जिला मजिस्ट्रेट

मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जाए – जिला मजिस्ट्रेट
  • राजनैतिक दलों के कार्यालय के 200 मीटर के अन्दर कोई मतदेय स्थल नहीं होगा – अखिलेश सिंह

सहारनपुर [24CN]। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जाएगा। दिव्यांगजनों और अशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेंगी। किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए। सभी मतदेय स्थल भवनों का भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए।

श्री अखिलेश सिंह आज कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराये जाने के संबंध में जनपद के समस्त राजनैतिक दलों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सासंदों, विधायकों तथा मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर शिकायतों एवं सुझाव के निस्तारण के बाद 07 सितम्बर 2021 को सूची को अन्तिम रूप दिया जाएगा। 15 सितम्बर को कन्ट्रोल टेबल की इन्ट्री होगी तथा 20 सितम्बर को विधानसभा क्षेत्रवार सभी संलग्नकों सहित मतदेय स्थलों की सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। 25 सितम्बर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मतदेय स्थलों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आयोग को प्रेषित किये जाएंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई भी आक्जिलरी मतदेय स्थल नहीं रखा जायेगा। राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों की सूची तैयार की जाये तथा यह भी उल्लेख किया जाए कि प्रस्ताव स्वीकृत किया गया या नहीं। उन्होने कहा कि एक मतदान केन्द्र पर 10 से अधिक बूथ न रखे जायें। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सम्भावित भीड एवं सोशल डिस्टेंसिंग हेतु जगह की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए जिससे प्रवेश एवं निकास द्वार के स्थान पर अवरोध उत्पन्न न हो। 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थल को न बनाया जाए। शहरी क्षेत्रों में जहां नयी आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी हैं और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहां पर आवश्यकतानुसार नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। अत्याधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 किलोमीटर से अधिक न हो। यदि भौतिक सत्यापन में किसी मतदेय स्थल के संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित होने का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे पोलिंग स्टेशनों को परिवर्तित कर विधानसभा क्षेत्र के अन्दर स्थापित किया जाए।

बैठक में जिलाध्यक्ष भाजपा श्री महेन्द्र सैनी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस श्री मुजफ्फर अली, जिलाध्यक्ष बसपा श्री जनेश्वर प्रसाद सहित अन्य पार्टियों के पदाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डाॅ0 अर्चना द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट श्री सुरेश कुमार सोनी, उप जिलाधिकारी देवबन्द श्री राकेश कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आलोक कुमार शर्मा तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।


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