जिलाधिकारी ने जारी किये निर्देश: 15 अक्टूबर से शुरू होंगी ये सारी गतिविधियों

जिलाधिकारी ने जारी किये निर्देश: 15 अक्टूबर से शुरू होंगी ये सारी गतिविधियों
DM Saharanpur

सहारनपुर: जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आदेश एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्गत आदेश में कोविड-19 के दृष्टिगत कतिपय गतिविधियों का प्रारम्भ (री-ओपन) के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव, द्वारा निर्गत शासनादेश के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद सहारनपुर में उक्त निर्देश कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियां अनुमन्य होगी।

श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां इस आश्य के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। यह निर्णय स्कूल/संस्थान के प्रबन्धन से विचार-विमर्श कर एवं स्थिति का आंकलन कर एवं निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएग। उन्होंने बताया कि आॅन-लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हे प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां स्कूल आॅनलाइन कक्षाएं चला रहे है एवं कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाए आॅन-लाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक है तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है। छात्र संबंधित स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता-पिता(अभिभावक) की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते है। स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता(अभिभावक) के सहमति से अनिवार्य नहीं करायी जा सकती। यह माता-पिता(अभिभावक) की सहमति पर निर्भर होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों को खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों कें संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा Standard Operating Procedure (SOP)  स्कूल, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के (SOP) के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जारी की जाएगी। जिन स्कूलों को खोलने हेतु अनुमति दी जाएगी उनके द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी (SOP) के प्राविधनों का अनुपालन किया जाएगा। उपरोक्त आधार पर जिला प्रशासन द्वारा शर्तों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की भी अनुमति दी जायेगी।

श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति एवं वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए किया जाएगा। आॅन-लाइन/दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा व इसे प्राथमिकता दी जाएगी। उच्च शिक्षा-संस्थानों में केवल च्ीण्क् शोधार्थियों तथा परा-स्नातक के छात्रों जिनकोे विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता पडती हो को 15 अक्टूबर 2020 से खोलने की अनुमति दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख स्वयं आंकलन करेंगे कि उनके संस्थानों में शोधार्थी एवं परा-स्नातक छात्रों जोकि विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं से ही, को प्रयोगशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे कि शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को केवल शोधार्थी  Ph.D  एवं परा-स्नातक विज्ञान एवं तकनीकी विद्यार्थियों के प्रयोगशाला संबंधी कार्यों के लिए खोलने के संबंध में केन्द्र सरकार के अनुसार गाइडलाइंस का पालन किया जाए। तरण तालों को खिलाडियों के प्रशिक्षण हेतु युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले निर्धारित मानकों  के अनुसार 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर सिनेमा/थियेटर/मल्टीपैलेक्स को अपनी निर्धारित दर्शकों के बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक लोगों के बैठने हेतु, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी। मनोरंजन पार्क एवं ऐसे स्थलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी। कन्टेन्मेंट जोन के बाहर ठनेपदमेे जव ठनेपदमेे ;ठ2ठद्ध प्रदर्शनी को वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी। कन्टेन्मेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है। 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कन्टेन्मेंट जोन के बाहर, निम्न प्रतिबन्धों के अधीन 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी।

श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि किसी भी बन्द स्थान यथा हाॅल/कमरे की निर्धारित क्षमता 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ। किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ। शासन द्वारा इस संबंध में विस्तृतsopअलग से जारी की जाएगी। जिससे ऐेसे स्थानों में इकट्ठा व्यक्तियों पर उचित पाबन्दी लगायी जा सकें।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि लाॅकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कन्टेन्मेंट जोन का निर्धारण माइक्रो लेवल पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस उद्देश्य से किया जाएगा कि संक्रमण श्रंखला को तोडा जा सके। कन्टेन्मंेट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कडा परिधीय नियंत्रण रखते हुए संबंधित पुलिस व मजिस्टेªटगण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोडकर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस, और यथावश्यक चिकित्सीय गतिविधियां होंगी। इस संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन संबंधित पुलिस व मजिस्ट्रेटगण द्वारा कराया जायेगा।

श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन/क्षेत्रों को मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा वेब साइट पर प्रदर्शित/नोटिफाइड किया जाएगा और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भी सूचित किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लाॅकडाउन नही लगाया जाएगा। अन्तर्राज्जीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। पडोसी देशों से की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति रहेगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नही होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यात्री टेªनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से संबंधित वन्दे-भारत और ।पत ज्तंदेचवतज ठनइइसम थ्सपहीजे द्वारा आवागमन की अनुमति ैव्च्े के अनुसार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे।

श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदत्त करता है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड शत-प्रतिशत किया जायेगा। समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी व समस्त कार्यालयों के कर्मचारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि  समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए प्दबपकमदज ब्वउउंदकमत नियुक्त किया जाता है। प्दबपकमदज ब्वउउंदकमत अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा दिशा निर्देशों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेन्ट के अधिकारी प्दबपकमदज ब्वउउंदकमत के दिशा-निर्देशन के कार्य करेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/ प्दबपकमदज ब्वउउंदकमत उपर्युक्त लाॅकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबन्धन से संबंधित National Directives को कडाई से लागू कराएंगे। सोशल डिस्टेन्सिंग का कडाई से अनुपालन करने हेतु धारा-144 सी0आर0पी0सी0 1973 का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाये।
श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तक भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।