RTI के दायरे में आयेंगे UP के सारे प्राइवेट स्कूल, देनी होगी सारी जानकारी

- राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने यह आदेश दिया है कि गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल आरटीआई अधिनियम के दायरे में होने चाहिए और यह काफी समय से बहस का विषय रहा है. राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने भी अपने आदेश में निजी स्कूलों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है.
लखनऊ: राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने यह आदेश दिया है कि गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल आरटीआई अधिनियम के दायरे में होने चाहिए और यह काफी समय से बहस का विषय रहा है. राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने भी अपने आदेश में निजी स्कूलों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है. दरअसल, लखनऊ के दो प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों के संबंध में संजय शर्मा द्वारा दायर एक अपील के बाद, एसआईसी ने मुख्य सचिव को निजी स्कूल प्रशासकों को निर्देश देने के लिए कहा कि वे आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत लोगों को जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए अधिकारी नियुक्त करें. निजी स्कूलों ने आरटीआई के तहत इस आधार पर जानकारी नहीं दी है कि वे राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं थे, और अधिनियम के दायरे से बाहर है.