हिमाचल व हरियाणा की सीमा से जनपद की 3 किमी0 सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्त आबकारी अनुज्ञापन की दुकानें रहेंगी बन्द: जिलाधिकारी

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराए जाने के उद्देश्य से जारी किए गए आदेश
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में मतदान एवं मतगणना के दृष्टिगत जनपद सहारनपुर की सीमावर्ती क्षेत्रों की 3 किलोमीटर क्षेत्र में लोक शांति बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराए जाने के उद्देश्य से समस्त आबकारी अनुज्ञापन की दुकानें बन्द रखने के निर्देश दिए है।
डॉ. दिनेश चन्द्र ने हरियाणा राज्य में निर्वाचन के दृष्टिगत 23 मई 2024 की सांय 06ः00 बजे से 25 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक एवं हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन के दृष्टिगत 30 मई 2024 की सांय 06ः00 बजे से मतदान की तिथि 01 जून 2024 को मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 04 जून को सहारनपुर की सीमावर्ती क्षेत्रों की 3 किलोमीटर क्षेत्र की आबकारी अनुज्ञापन की दुकानें बन्द रखने एवं शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने मादक पदार्थों को कब्जे में रखे जाने की सीमा नियंत्रित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बन्दी की अवधि के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।