नये कोविड पोजिटिव केसों को तत्काल क्वारंटाइन किया जाए- अखिलेश सिंह

  • कोविड मरीज  पाये जाने वाले स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराई जाए -जिलाधिकारी

सहारनपुर [24CN] । जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित पाये जाने वाले स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि आर0टी0पी0सी0आर0 जांच में और अधिक तेजी लाई जाए। विजीलेंस टीमों को सर्तक करने के साथ ही कांट्रेक्ट ट्रेसिंग में भी तेजी लाई जाए। उन्होने कहा गहन परीक्षण के परिणामस्वरूप पाये गये नये कोविड पोजिटिव केसों को तत्काल क्वारंटाइन किया जाए एवं उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों का अति शीघ्र पता लगाकर उन्हें भी क्वारंटाईन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड़-19 नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

श्री अखिलेश सिंह ने आज यह जानकारी दी। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कन्टेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाय और रोकथाम के निर्धारित उपायों को इन क्षेत्रों में लागू किया जाए। उन्होने कहा संवेदनशील एवं ज्यादा घटना वाले क्षेत्रों में कन्टेनमेन्ट जोन का प्रभावी सीमांकन, वायरस को फैलने से रोकने एवं उसको नियंत्रित करने का प्रभावी उपाय किये जाए। उन्होने कहा कन्टेनमेंट जोन का सीमांकन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश को ध्यान रखते  हुए किया जाए। कन्टेनमेंट जोन की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाये। उन्होने कहा कि चिन्हित कन्टेनमेंट जोन में रोकथाम के उपायों हेतु कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाये। आपातकालीन चिकित्सा, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के सिवाय कन्टेनमेंट जोन के व उससे बाहर के लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबन्ध सुनिश्चित किया जाये। इस उद्देश्य के लिए सर्विलांस टीमों द्वारा घर-घर गहन निगरानी की जाये। निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार परीक्षण किया जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड से ग्रसित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये हुए लोगों की एक सूची तैयार की जाये और उनके टैªकिंग, पहचान के साथ उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। सम्पर्क में आए 80 प्रतिशत व्यक्तियों को 72 घण्टों में पता लगाकर सूचीबद्ध किया जाये। बफर जोन्स में प्स्प्ध्ै।त्प् मामलों की निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाइल इकाइयों अथवा फीवर क्लीनिक के माध्यम से की जाये। स्थानीय स्तर पर प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित कन्टेनमेंट में मानकों का कडाई से पालन किया जाये। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों का त्वरित आइसोलेशन उपचार की सुविधाओं के साथ सुनिश्चित किया जाये तथा होम आइसोलेशन की गाइडलाइन्स का कडाई से पालन किया जाये।

श्री अखिलेश सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविउ-19 के मरीजो  को चिकित्सीय सुविधाओं को निर्देशानुसार उपलब्ध कराया जाये। उन्होने कहा कि संबंधित एजेंसिया इस बात को सुनिश्चित करंेगी कि कोविड हेतु समर्पित स्वास्थ्य एवं लाॅजिस्टिक (औषधालय सहित) की उपलब्धता पर्याप्त हो। संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संक्रमण उपचार, रोकथाम एवं नियंत्रण की सुविधाओं का पालन किया जाये। उन्होने कहा कि कोविड-19 से संबंधित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु समस्त आवश्यक उपाय लागू किये जायें तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होेने कहा कि फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निरोधक उपाय है एवं इस मूल आवश्यकता को लागू करने के लिये प्रशासनिक कार्यवाही की जाये। मास्क पहनने की अनिवार्यता के दृष्टिगत सार्वजनिक व कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर अपेक्षित अर्थदण्ड लगाने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही की जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि भीड-भाड वाले स्थलों विशेषकर बाजार, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी एसओपी का कडाई से अनुपालन कराया जाये। वायुयान, ट्रेन व मेट्रो रेल द्वारा यात्राओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत एसओपी का सख्ती से अनुपालन किया जाये। बस नाव अथवा यातायात के अन्य साधनों के विषय में भी कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उन्होने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी प्रकार की आर्थिक एवं अन्य गतिविधियां चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ कर दी गयी है। इन गतिविधियों में मुख्यतः यात्री ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्टस, शाॅपिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, योगा केन्द्र एवं जिम, प्रदर्शनी, सभा एवं समागम आदि है तथा उनके संचालन हेतु कार्यात्मक मानक एसओपी तय किये गये है। कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए संबंधित विभाग समय-समय पर अद्यतन होने वाली एसओपी को कडाई से लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

भारत सरकार ने कोविड-19 के विरूद्ध दुनिया का सबसे विशाल टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस संदर्भ में कोविड-19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (छम्ळट।ब्) जनसंख्या समूहों, खरीद एवं सूची प्रबंधन, वैक्सीन चयन वितरण एवं टैªकिंग पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। छम्ळट।ब् की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत एवं अन्तिम रूप दिया गया है। यद्यपि टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से आगे बढ रहा है किन्तु टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में वर्तमान परिदृश्य में कोविड-19 श्रृंखला को तोडने के लिए सुनियोजित तरीके से टीकाकरण की गति को तीव्र किया जाये।

उन्होने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात 01 से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे आवश्यक सावधानी बरतेंगे। उन्होने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को सुसंगत मोबाइल फोन में प्रयोग में लाया जाये। आरोग्य सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।

श्री अखिलेश सिंह ने यह भी निर्देश दिए है कि समस्त अधिकारी दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं सोशल डिस्टेसिंग का कडाई से अनुपालन करने हेतु धारा-144 का आवश्यकतानुसार प्रयोग करेंगे। उन्होने कहा कि निर्देशों का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।