सीएम योगी आदित्यनाथ का समीक्षा के बाद निर्देश, सोमवार से विवाह में अधिकतम 50 को अनुमति

सीएम योगी आदित्यनाथ का समीक्षा के बाद निर्देश, सोमवार से विवाह में अधिकतम 50 को अनुमति
  • मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा में कहा कि सोमवार से आंशिक कोरोना ​​​​​कर्फ्यू में सप्ताह के पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक छूट दी जाए।

लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन को लेकर बेहद संजीदा सीएम योगी आदित्यनाथ इसका प्रभाव कम होने बाद ही प्रदेश में क्रमवार राहत दे रहे हैं। लखनऊ में शनिवार को टीम-09 के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से लोगों को अधिक राहत देने का निर्देश दिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सोमवार से प्रदेश में सभी जगह पर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क को खोला जाए। इसके साथ ही अब सभी जगह धर्मस्थलों में पांच और विवाह तथा अन्य समारोह में एक साथ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति भी दी गई है।

प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर अब लगभग लगाम लग चुकी है। इसे देखते हुए अब सोमवार से सरकार कोरोना ​​​​​कर्फ्यूं में छूट बढ़ाने जा रही है। तय हुआ है कि सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक माल, रेस्टोरेंट और पार्क भी खोले जाएंगे। वहीं, शादी समारोहों में भी अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

गाइडलाइन भी जारी 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देर शनिवार देर रात मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से गाइडलाइन्स जारी कर दी गईं। जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रदेश भर में बाजार और दुकानें सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। रात नौ से सुबह सात बजे तक प्रतिदिन रात्रि कर्फ्यूं और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी लागू रहेगी। साप्ताहिक बंदी में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फागिंग का अभियान चलता रहेगा। रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट्स सिर्फ पचास फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे। अल्टरनेट यानी एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। मॉल की दुकानों और रेस्टोरेंट में भी बैठने की यही व्यवस्था रखनी होगी। इसके अलावा मिठाई, स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड की दुकानों पर भी शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि के कोविड नियमों का पालन करते हुए खड़े या बैठकर खाने की अनुमति दी गई है। शादी समारोहों में खुले या बंद स्थान पर अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। वहां लोगों के बैठने के लिए दो गज की दूरी का पालन करना होगा। धर्म स्थलों पर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में अधिकतम पचास व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।

सिनेमा हाल, स्टेडियम अभी नहीं खुलेंगे

सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। सरकार ने कहा है यह प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा में कहा कि सोमवार से आंशिक कोरोना ​​​​​कर्फ्यू में सप्ताह के पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक छूट दी जाए। इस अवधि में कोविड प्रोटोकाल के पालन के साथ बाजार, माल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि खोले जा सकेंगे। धर्मस्थलों पर एक समय में अधिकतम पांच, जबकि शादी समारोहों में अधिकतम पचास व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जी मंडियां खुले स्थानों पर लगाई जाएं, जबकि स्टेडियम, जिम, क्लब, शिक्षण कार्य अभी बंद रहेगा। रात नौ से सुबह सात बजे तक रात्रि ​​​​​कर्फ्यू प्रतिदिन और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी में स्वच्छता, सैनिटाइगेशन और फागिंग का अभियान चलता रहे। बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र नहीं हो होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग करती रहे।

वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने का अनुकूल समय

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय वायरस कमजोर है। अब संक्रमण दर न्यूनतम रह गई है। वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करने के लिए यह अनुकूल समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को 21 जून से 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी नागरिकों के लिए 21 जून से नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के निर्णय से टीकाकरण अभियान को और गति मिलेगी। हमें इस सुअवसर का लाभ लेते हुए पूरी क्षमता के साथ टीकाकरण अभियान संचालित करना होगा। रणनीति बना कर इसको प्रभावी ढंग से लागू करें। अब राज्य में रोज कम स कम छह लाख लोगों को टीका-कवर देने के लक्ष्य के की तैयारी करें। एक जुलाई से प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेटर की संख्या बढ़ाएं।

गांवों में क्लस्टर बनाकर हो टीकाकरण

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी विकास खंडों के अंतर्गत राजस्व गांवों का क्लस्टर बनाकर टीकाकरण अभियान चलाया जाए। एक क्लस्टर को एक सप्ताह के भीतर वैक्सीनेट करने का लक्ष्य हो। ग्राम पंचायतों को केंद्र बनाएं। ग्रामीणों को टीका लगने की तारीख पहले से ही बताने के साथ ही अधिकारी अपनी भी तैयारी पुख्ता करें। वैक्सीनेशन की तिथि के तीन दिन पहले ग्राम प्रधान, शिक्षक, आशा बहनों सहित क्षेत्रीय प्रबुद्ध जनों के सहयोग से लोगों को जागरूक किया जाए। टीकाकरण के बाद किसी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता के लिए एम्बुलेंस के साथ क्विक रिस्पॉन्स टीम भी सक्रिय रहे। ग्राम पंचायतों की तरह, शहरों में वार्डों को केंद्र बनाकर टीकाकरण कराया जाए।

यह भी रहेगी व्यवस्था

  • – सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर लगवाएगा। हर मंडी स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित होगी।
  • – पुरातत्व विभाग के स्मारक और वन्य प्राणि उद्यान यानी चिड़ियाघर और पार्क पूर्व निर्धारित समय से खोले जाएंगे।
  • – रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और रोडवेज बसों में स्क्रीनिंग और एंटीजेन टेस्ट किए जाएंगे, ताकि लक्षणयुक्त व्यक्तियों को इलाज के लिए भेजा जा सके।
  • – दोपहिया वाहन पर दोनों व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क और फेस कवर लगाना होगा। तीन पहिया वाहनों यानी आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो व्यक्ति, ई रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति और चार पहिया वाहनों में सिर्फ चार व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे।
  • – स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
  • – बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक काम के लिए स्कूल-कालेज आने-जाने की अनुमति रहेगी।
  • – सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। कोविड हेल्प डेस्क की अनिवार्यता रखी गई है।
  • – निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी कोविड हेल्प डेस्क बनानी होगी। कंपनियों से वर्क फ्राम होम काे प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है।

विडियों समाचार