हिंसा के 10 दिन बाद आज खुले सभी स्कूल-कॉलेज, धारा 144 लागू रहेगी; जानिए और क्या-क्या खुलेगा?
जिला के सभी स्कूल और शैक्षिक संस्थान शुक्रवार को अपने नियमित समय से खुल गए। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने जारी आदेश में कहा जिला में धारा 144 लागू रहेगी पर हालात ठीक होते जा रहे इसके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। यह फैसला छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाने की वजह से लिया है। बता दें कि इसी माह स्कूलों में परीक्षा भी होनी है।
नूंह। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद हालात सामान्य होते देख प्रशासन ने शुक्रवार से जिले के सभी स्कूल तथा शिक्षण संस्थाएं खोल दिए हैं।
कर्फ्यू में भी सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक ढील दी गई है। पहले दिन नूंह शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में बीस प्रतिशत विद्यार्थी पहुंचे। अभिभावक खुद बच्चों को स्कूल ले जाते नजर आए। वहीं इंडरी तथा तावडू क्षेत्र में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति करीब 80 प्रतिशत रही।
पुन्हाना, पिनगवां तथा फिरोजपुर झिरका में पचास प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। स्कूलों के पास पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बल के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
बता दें कि इसी माह स्कूलों में परीक्षा भी होनी है। इंटरनेट बंद होने से पढ़ाई ऑनलाइन भी नहीं हो पा रही है, जिससे स्कूल संचालक और अभिभावक परेशान थे। दैनिक जागरण बृहस्पतिवार को लोगों की पीड़ा देखते हुए खबर प्रकाशित की थी।
दैनिक जागरण के शुक्रगुजार
जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने कहा था कि बृहस्पतिवार को कानून-व्यवस्था देखने के बाद निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। स्कूल संचालिका अभिलाषा और सौरभ सोलंकी ने कहा हम सभी दैनिक जागरण के शुक्रगुजार हैं, जागरण ने हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाई। पलवल तथा सोहना में स्कूल खुले होने से वहां के स्कूल में बच्चे जा रहे थे। हमारे स्कूल बंद थे, जिसके चलते अभिभावक स्कूल खोलने के लिए दबाव बना रहे थे।
रोडवेज बसें भी चलेंगी
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवाएं भी 11 अगस्त से पूरी तरह बहाल करने का निर्देश दिया गया है। तीन दिन से कुछ ही रूट पर बस चल रही थी।
एटीएम और बैंक भी खुलेंगे
नए आदेशों के अनुसार, कर्फ्यू में छूट की अवधि के दौरान नूंह, तावडू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और पिनगवां और नगीना ब्लॉक के नगर निगम क्षेत्र में एटीएम (सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक) खुले रहेंगे। इन क्षेत्रों में बैंकों के खुलने का समय भी सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक रहेगा। वहीं, बैंकों में नकद लेनदेन अगले आदेश तक सुबह ग्यारह से दोपहर दो बजे तक होगा।
कर्फ्यू में रहेगी छूट
कर्फ्यू में छूट सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगी। पांच से अधिक लोगों को एक साथ एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य सभी प्रासंगिक नियमों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
31 जुलाई को हुई थी हिंसा
31 जुलाई को बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान नलहड़ मंदिर के पास दो समुदायों में हिंसा हो गई थी। जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 88 लोग घायल हुए थे। इसके बाद सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे।