अधिवक्तागण राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद निस्तारित कराएं – जनपद न्यायाधीश

अधिवक्तागण राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद निस्तारित कराएं – जनपद न्यायाधीश
  • राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन 11 दिसम्बर को

सहारनपुर [24CN]। जनपद न्यायाधीश श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सुलह समझौतों के आधार पर वादों का निस्तारण कराने के लिए 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहारनपुर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में रखा गया है। उन्होने का कि राष्ट्रीय लोक अदालत का संक्षिप्त उदघाटन 11 दिसम्बर को प्रातः 10ः00 बजे दीवनी न्यायालय परिसर स्थित सभाकक्ष में किया जायेंगा।

श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया बन्धुओं को यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, तलाक के प्रकरण को छोडकर वैवाहिक वाद, लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, एन0आई0 एक्ट की धारा 138 के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एम0वी0एक्ट व ई-चालान के वाद, केवल उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लम्बित भू-राजस्व के वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाएंगे।

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि जो वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होते है उसमें दोनों पक्षों की जीत होती है। निस्तारित वाद की कोई अपील नहीं होती, अदा की गयी कोर्ट फीस भी वापिस हो जाती है।