बैनामों में कर अपवंचन के मामले में एडीएमएफ ने किए एक करोड़ जमा कराने के आदेश

सहारनपुर [24CN] । अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने महानगर की पॉश कालोनी साउथ सिटी में स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर कराए गए पांच बैनामों के मामले में क्रेता से एक करोड़ 23 हजार 400 रूपए व बैनामे की दिनांक से डेढ़ प्रतिशत ब्याज वसूल करने के आदेश पारित किए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता अजय त्यागी ने बताया कि मैसर्स आइकोन डवलपवैल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर व बेरीबाग निवासी मानव अग्रवाल पुत्र संजय अग्रवाल ने अलग-अलग दिनांक में अलग-अलग व्यक्तियों से पांच भूखंड के बैनामे कराए थे जिनमें मौके की सही स्थिति को छिपाते हुए स्टाम्प का जानबूझकर भारी कर अपंवचन किया गया था। उन्होंने बताया कि खरीदे गए सभी भूखंड जिला तहसील व परगना सहारनपुर के मोहम्मदपुर माफी दरा आबादी साउथ सिटी दिल्ली रोड में स्थित है।

उन्होंने बताया कि यह भूमि सेगमेंट के अंतर्गत आती है जिसमें कलेक्टर व अन्य अधिकारियों द्वारा रेट तय किया जाता है परंतु क्रेता मानव अग्रवाल द्वारा अलग-अलग दिनांक में पांच बैनामे लिए गए जबकि पांचों विलेख पत्र की भूमि एक ही जगह एक ही बड़ी सम्पत्ति का भाग है जिसका स्थलीय निरीक्षण तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय द्वारा किया गया था तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर स्टाम्प अपवंचन का मामला पाया गया था। सभी पांचों बैनामों का मामला न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार की कोर्ट में चल रहा था जिसमें आज अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने कम स्टाम्प, अर्थदंड व बैनामे के दिनांक से डेढ़ प्रतिशत ब्याज वसूल किए जाने के आदेश पारित किए हैं।