खुले स्थानों वाले विवाह मण्डप और वैंकट हॉल में अधिकतम 200 व्यक्तियों के रहने की अनुमति: एडीएम(ई)

खुले स्थानों वाले विवाह मण्डप और वैंकट हॉल में अधिकतम 200 व्यक्तियों के रहने की अनुमति: एडीएम(ई)
  • सहारनपुर में वैंकट हॉल स्वामियों को कोरोना गाइडलाइन की जानकारी देते एडीएमई एस. बी. सिंह।

सहारनपुर [24CN] । कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी विवाह मण्डप और वैंकट हॉल स्वामियों को खुले स्थान में अधिकमत 200 व्यक्तियों को तथा हॉल के अंदर अधिकतम 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है।

आयोजन में कोविड-19 के नियमों का पालन के साथ ही उपस्थित व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग, मॉस्क, सेनिटाइजर का उपयोग करेंगे तथा सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेंगा। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एस. बी. सिंह ने जनपद के सभी विवाह मण्डप और बैंक्वेट हॉल स्वामियों को यह निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवेहलना करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आयोजककर्ता से यह लिखित में लें कि आयोजन में आने वाले समस्त व्यक्ति कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे तथा मॉस्क पहन कर आयेंगे। उन्होंने कहा कि बिना मॉस्क के किसी भी व्यक्ति को बैंक्वेट हॉल में प्रवेश न दिया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक्वेट हॉल के गेट पर प्रत्येक व्यक्ति का मॉस्क और तापमान चौक किया जाने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के हाथों को सेनेटाइज कराया जाए। उन्होंने कहा कि विवाह मण्डप और बैंक्वेट हॉल में कार्य कर रहे सभी कर्मचारी भी हैण्ड गल्ब्स और मॉस्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करेंगे।

श्री सिंह ने कहा कि किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से ज्यादा व्यक्तियों को आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे और विवाह मण्डप और बैंक्वेट हॉल स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां आयोजन के दौरान सभी व्यक्ति मास्क पहन रखें है। उन्होने कहा कि बैंक्वेट हॉल में शत-प्रतिशत कोविड के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी विवाह मण्डप और बैंक्वेट हॉल स्वामी की है। उन्होंने कहा यदि किसी विवाह मण्डप और बैंक्वेट हॉल में कोविड के नियमों का उल्लंघन पाया जायेगा तो बैंक्वेट हॉल के स्वामी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि विवाह मण्डप और बैंक्वेट हॉल स्वामी आयोजन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्टर में नाम व मोबाईल नम्बर अंकित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से एक रजिस्टर बनाया जाए।