आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 की गाइडलाईन का पूर्णतः पालन हो – जिलाधिकारी

आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 की गाइडलाईन का पूर्णतः पालन हो – जिलाधिकारी
  • जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि मेरठ खण्ड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 की गाइडलाईन का पूर्णतः पालन किया जाये।

सहारनपुर [24CN] ।  जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खण्ड स्नातक व मेरठ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 के लिए निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के साथ बैठक की।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन लड रहे अभ्यर्थी को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुमति नही दी जायेगी जो सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में नियोजित है या जो राजनैतिक लाभ प्राप्त करने वाला पद धारित कर रहा है। मतदान अभिकर्ता स्थानीय निकायों (ग्रामीण या शहरी स्थानीय निकायों) के पदाधिकारी यथा सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, महापौर, उप महापौर आदि नही होने चाहिए। मतदान अभिकर्ता उसी विधान परिषद क्षेत्र के व्यक्ति होने चाहिए। उन्होेने कहा कि राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी मतदाताओं को सूचना वाली गैर सरकारी पहचान पर्चियां जारी कर सकेंगे।

श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि निर्वाचक अपना मत देने के लिए मतपत्र पर उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे मतदाता अपनी पहली वरीयता देकर चुनना चाहता है वरीयता का क्रम चिन्हित स्तम्भ में 01 अंक केवल एक उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित करेगा। इसके अतिरिक्त अपने मतमत्र पर अन्य अभ्यर्थियों के नामों के सामने वाले रिक्त स्थान में अपने अधिमान के अनुसार 2,3,4 और इसी भांति आगे भी अंकित कर सकेगा या इसी प्रकार रोमन लिपि में भी अंकित कर सकेेगा। एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख प्रथम वरीयता अंकित करने पर मत निरस्त हो जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में कहा कि मंत्री चाहे केन्द्र के हों या राज्य के, वे परिषदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंहा पर कोई भी निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हों ऐसे किसी भी शैक्षणिक संस्थान का कोई उद्घाटन/शिलान्यास नही करेंगे जो स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के संघटक है। आधिकारिक दौरे निर्वाचन संबंधी कार्य/दौरो के साथ संयोजित नही किए जाएंगे। ऐसे कोई नीतिगत कार्यक्रम/नीति की घोषणा नही की जाएगी जिनसे उस स्नातकों शिक्षकों के प्रभावित होने की संभावना हो जो निर्वाचनाधीन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचक बनते है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जहां द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित किए जा रहे है वहां के निर्वाचन संबंधी कार्य से जुडे जिले के किसी भी रैंक के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी मंत्री द्वारा किसी भी स्थान पर किसी बैठक में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया जायेगा। निर्वाचन के सम्पन्न होने तक सरकारी विभागों में कोई भी नीतिगत घोषणा या कार्यक्रम शुरू नही किए जाएंगे जो निर्वाचकों को प्रभावित करते हों। निर्वाचन प्रचार-अभियान में फोन पर थोक में एसएमएस/वायस संदेश भी निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की परिधि में होंगे। जैसा कि टीवी चैनलों/केबिल नेटवर्क निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सिनेमा हाॅलों, सार्वजनिक स्थान में श्रव्य दृश्य डिस्पले और सोशल मीडिया के मामलें में है। इलैक्ट्रानिक मीडिया की अन्य रीतियों पर यथा-अनुप्रयोज्य विधिक उपबंध थोक एसएसएम/वायस संदेशों पर भी लागू होंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के गेट पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है जंहा प्रत्येक मतदाता का थर्मल स्कैनर से तापमान लिया जायेगा तथा सभी मतदाताओं के हाथ सैनेटाइज कराने के उपरान्त उन्हे गलब्स प्रदान किये जायेंगे। यदि किसी मतदाता में संक्रमण के लक्षण प्रतीत होते है तो उन्हे रोक कर मतदान के अन्तिम घन्टे में मतदान करने का अवसर दिया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मतदान करने आने वाले समस्त मतदाता मास्क लगाकर आयें। समस्त मतदाता सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सैनेटाइज का प्रयोग करें। यदि कोई कोविड पोजिटिव मतदाता मतदान करना चाहे तो उसे एम्बुलेंस से मतदेय स्थल तक लाया जायेगा जहां वह पीपीई किट पहन कर मतदान के अन्तिम घन्टे अर्थात 05ः00 बजे से पहले एक घन्टे में मतदान कर सकता है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री एस0बी0सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आलोक कुमार शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री एस0एन0शर्मा के अलावा जिला अध्यक्ष भाजपा डाॅ0 महेन्द्र सैनी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस चै0 मुजफ्फर अली, सपा से चै0 अब्दुल गफूर, बसपा से श्री राजेश गुलाटी, पूर्व विधायक भाजपा श्री राजीव गुम्बर, जिला कम्यूनिस्ट पार्टी से राव दाऊद आदि मौजूद रहे।