संगीन धाराओं और महिलाओं के प्रति अपराधों की पैरवी में कोई कसर बाकी न रहें – अपर जिलाधिकारी 

संगीन धाराओं और महिलाओं के प्रति अपराधों की पैरवी में कोई कसर बाकी न रहें – अपर जिलाधिकारी 

सहारनपुर [24CN] । अपर जिलाधिकारी श्री एस0बी0सिंह ने अभियोजन अधिकारियों एवं  शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश दिए कि कोई भी अपराधी जेल से आसानी से न निकल पायें। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं के अपराधों और महिलाओं के प्रति अपराधों की पैरवी में कोई कसर बाकी न रखें। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं में किसी भी अपराधी की जिला स्तर पर बेल प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध करें।  उन्होंने कहा कि गवाह के पक्षद्रोही होने पर उसके विरूद्ध भी सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में सरकारी गवाह उपस्थित नहीं हो रहे है उनकी सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

श्री एस0बी0सिंह आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वादों के निस्तारण मंे तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध मुकदमों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं में लम्बित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराए। उन्होंने कहा कि समय से गवाह पेश करने के साथ ही पैरवी में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्तर पर जो भी मदद चाहिए समय रहते अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह भी प्रयास होना चाहिए कि एक ही दिन में उपलब्ध सभी गवाहों की गवाही पूरी कराई जाए।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  ने कहा कि माॅनिटरिंग सैल की बैठक में रखने वाले बिन्दुआंे को पहले से ही तैयार कर लिया जाए। उन्होंने लम्बित वादों के सापेक्ष निस्तारण में काफी कमी पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने जिला शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ अपर व सहायक शासकीय अधिवक्ताओं के कार्याें की साप्ताहिक समीक्षाक करें। उन्होने कहा कि आप सभी अपने-अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं के अपराधों में किसी भी अपराधी की जमानत न होने पाये। इसके लिए पुलिस से जो भी सहायता और साक्ष्यों की जरूरत है। वो उपलब्ध करायें जायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास होने चाहिए कि अपराधी जेल में ही रहें।

इस अवसर पर एस0पी0सिटी श्री विनीत भटनागर, शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सतीश कुमार सैनी, सिविल उमेश कुमार त्यागी सहित सभी सहायक शासकीय अधिवक्ता व अभियोजन अधिकारी मौजूद थे

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