कोविड-19 के नियमों की अनदेखी करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 में कार्यवाही होगी

- कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी
सहारनपुर [24CN] : जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि कोविङ-19 नियमों का अनुपालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। उन्होंने कोविड-19 से संबंधित कन्टेनमेन्ट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति है। खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जायेगी। उन्होने कहा कि आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व संबंधित पुलिस अधिकारियों का होगा।
श्री अखिलेश सिंह ने आज इस आशय के निर्देश जारी किये। जारी निर्देशों के अनुसार कोविड-19 से बचाव हेतु प्रदेश के सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में यथा कलेक्ट्रेट, तहसील विकास भवन, ब्लॉक, पुलिस के समस्त कार्यालय, थाना आदि एवं औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किये जाने के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष का होगा तथा जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया गया है. उन कार्यालयों एवं संस्थानों में तत्काल स्थापित करने का उत्तरदायित्व उन कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभारी का होगा। जनपद की संकलित सूचना प्रभारी अधिकारी एकीकृत कोविड कमाण्ड सेन्टर द्वारा संकलित कर प्रस्तुत की जायेगी।
उन्होने कहा कि जनपद में रात्रि 09ः00 बजे से रात्रि कफ्र्यू प्रभावी है। इस संबंध में कोरोना कफ्र्यू का प्रभावी अनुपालनार्थ हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/वित्त एवं राजस्व, नगर मजिस्ट्रेट एवं संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ स्वयं चेकिंग कर आख्या अगले दिन एकीकृत कोविड कमाण्ड सेन्टर में उपलब्ध करायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी कण्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाये। इसकी आख्या प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी इन्टीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल रूम गृह विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश महामारी कोविङ-19 विनियमावली-2020 के विनियम-15 के अन्तर्गत मॉस्क का उपयोग कराने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित पुलिस अधिकारियों का होगा। प्रत्येक शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी मॉस्क का उपयोग करेंगे। प्रत्येक पुलिस कर्मी भी मॉस्क एवं हैण्ड ग्लब्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु जनपद में गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज एवं परिवहन विभाग द्वारा पी0ए0 सिस्टम स्थापित किये गये हैं। जिनके संबंध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्थलों पर लगाये गये पी०ए० सिस्टम की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करते हुए वर्तमान में पी०ए० सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव के साथ-साथ कोविड वैक्सिनेशन की संबंध में जन जागरूकता के संबंध में प्रचार-प्रसार कराते हुए प्रयासों को और अधिक सशक्त करायेंगे। जनपद में स्थापित समस्त पी0ए0 सिस्टम को सदैव क्रियाशील रखा जाये।
साथ ही जनपद में स्थापित समस्त स्टेटिक/वाहनों पर लगे तथा क्रियाशील पी०ए० सिस्टम के संबंध में सूचना प्रभारी अधिकारी इन्टीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल रूम गृह विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 के संक्रमण से पूर्ण सतर्कता बरती जानी आवश्यक है इसके नियंत्रण के लिए रेलवे स्टेशन पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है जिसकी व्यवस्था और अधिक सुदृढ करने एवं टेस्ट रिपोर्ट पर त्रुटिरहित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराये जाने हेत मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर पर समीक्षा कर आख्या प्रस्तुत करेंगे। उन्होने कहा कि रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में आ रही समर स्पेशल ट्रेनों में अत्याधिक यात्री आ रहे हैं जिसके दृष्टिगत एक समय में ट्रेन के सभी यात्रियों के परीक्षण हेत पर्याप्त टीमें लगायी जाएं।
श्री अखिलेश सिंह ने निर्देश दिये कि जनपद की स्थानीय मण्डियों को इस प्रकार से संचालित किया जाए जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सकें एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। मण्डियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित करने के संबंध में उप निदेशक मण्डी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन व नगर मजिस्ट्रेट आंकलन/परीक्षणोपरान्त संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मण्डी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये तथा फुटकर दुकानों को प्रातः 07ः00 बजे से सायं 07ः00 बजे तक ही संचालित किये जायेगा जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और उन स्थानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही ज्यादा से ज्यादा मोबाइल इकाईयों द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी से ही फल, सब्जी आदि नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य किया जाये। जनपद की प्रमुख मण्डी में प्रातः 04ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे के मध्य में ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से कराना उप निदेशक मण्डी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी चीनी मिल गेट एवं क्रय केन्द्रों पर यथा सम्भव हाथ सैनेटाइज करने वाली एवं हाथ धोने वाले मशीनों को संचालित किया जाए तथा किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मिल स्तर पर कोविड उपचार हेतु संस्तुत दवाईयों, एम्बूलेंस पल्स ऑक्सीमीटर एवं पी0पी0ई0 किट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही चीनी मिल परिसरों, भवनों, प्रवेश द्वार, केन यार्ड, वॉश रूम तथा कॉलोनी परिसर को भी प्रतिदिन विसंक्रमित किया जाए एवं फागिंग करवाई जाए।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद में ग्रामवार, मौहल्लावार, वार्डवार कोरोना वैरियर्स की टीमें गठित की जाए, जिनमें होमगार्ड्स, पीआरडी, एनसीसी, एनएसएस एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं आदि के वालंटियर्स/कार्यकर्ता रखे जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य विकास अधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त एवं नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) टीम गठन की कार्यवाही तत्काल करायेंगे। गठित टीम की ग्रामवार, मौहल्लावार तथा वार्डवार सूची संबंधित थानों, विकास खण्ड स्तर, निकाय स्तर एवं एकीकृत कोविड कमाण्ड सेन्टर कलेक्ट्रेट में रखी जाये और उनके रजिस्टर बनाए जाए। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, आपूर्ति, युवा कल्याण, सैनिक कल्याण के अधिकारियों के सहयोग भी लिया जाये।
इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य विकास अधिकारी, नगर निगम क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त एवं नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन सहारनपुर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। गठित टीमों की सूची प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाये। उन्होने फायर सर्विस विभाग के अधिकारियों को संबंधित से समन्वय कर सैनेटाईजेशन का कार्य तात्कालिक प्रभाव से प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये है। उन्होने निर्देशित किया कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी सैनेटाईजेशन कार्य तत्काल प्रारम्भ कर प्रतिदिन कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे।
संबंधित नगर निकाय मुख्य अग्निशमन अधिकारी को सेनेटाइजेशन हेतु पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाईपो क्लोराइड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी। जनपद के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य 30 अपै्रल तक बंद रहेगा तथा जहां परीक्षाएं चल रही होगी वहां परीक्षाएं यथावत् कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अवश्य सम्पन्न करायी जायेगी। जनपद के समस्त कोचिंग संस्थान 30 अपै्रल 2021 तक बंद रहेंगे। यद्यपि कोचिंग संस्थान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं। उन्होने कहा कि कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो। इस संबंध में निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराया जाए।
श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि आदेशों के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व पुलिस विभाग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की होगी जिसमें कि परिवाद योजित करना अथवा अन्य विधिक प्रक्रिया भी शामिल है।