कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत हुई कार्यवाही

कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत हुई कार्यवाही

सहारनपुर [24CN]। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आकाश तोमर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 संजीव मांगलिक के निर्देशानुसार जिला तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमती शिवांका गोड़ व जिला तम्बाकू नियत्रण कार्यक्रम के प्रर्वतन दल के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री प्रेम चन्द द्वारा कोटपा – 2003  अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्लान के अनुसार एस0बी0डी0 जिला चिकित्सालय व उसके आस-पास के क्षेत्र जनकपुरी रोड़ में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम एवम् जनकपुरी थाना के पुलिस दल द्वारा संयूक्त रूप से कोटपा – 2003 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। जिसमें अस्पताल के प्रागण में धुम्रपान करने वाले एवम् गुटखा खाने वाले कुल 17 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

कोटपा – 2003 अधिनियम के सैक्शन 4 सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध व सैक्शन 6 ए और बी में नाबालिकों द्वारा तम्बाकू खरीदे या बेचे जाना प्रतिबन्धित है, एवम् किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू विक्रेतन प्रतिबन्धित है। अस्पताल के आस – पास के क्षेत्र जनकपुरी रोड़ में चाय की दुकानो पर 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू विक्रेताओं पर भी जुर्माना किया गया। सभी आस – पास के तम्बाकू विक्रेताओं को सूचित किया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू विक्रय व क्रय प्रतिबन्धित है, उल्लघंन करने वालों पर जुर्माना किया जायेगा।

प्रर्वतन कार्य के दौरान जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से श्री मुदस्सर अली (जिला सलाहकार), श्रीमति कविता कुमारी (सोशल वर्कर), श्री प्रतीक क्लाईव (डी0ई0ओ0) एवम् पुलिस विभाग से जनकपुरी थाना के एस0आई0 श्री विरेन्द्र कुमार व उनकी टीम उपस्थित रहे।