किसान की हत्या में एक दोषी करार, सश्रम आजावीन कारावास की सजा

  • अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

देवबंद। किसान की हत्या के तीन साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने अभियुक्त अरविंद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

रणखंडी गांव में 3 जून 2022 को खेत में पानी चलाने के विवाद में अनिल सिंह ने गांव के ही अरविंद कुमार पर चाकू से हमला किया था। बीच बचाव के दौरान अनिल के पुत्रों अंकित और विक्रांत को भी चोंटे आई थी। गंभीर रुप से घायल अनिल की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी। मामले में मृतक के बेटे अंकित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अरविंद के खिलाफ जानलेवा हमला और हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को छूरी समेत गिरफ्तार लिया था। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त अरविंद को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।