1 सितंबर से बदल गए कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर; LPG, ITR, दूध से लेकर एयरपोर्ट तक जानें बड़े बदलाव

1 सितंबर से बदल गए कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर; LPG, ITR, दूध से लेकर एयरपोर्ट तक जानें बड़े बदलाव

अगस्त का महीना खत्म होने के साथ ही 1 सितंबर से कई वित्तीय और रोजमर्रा से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। इनका सीधा असर आम लोगों के बजट और दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। रसोई गैस, इनकम टैक्स रिटर्न, दूध की कीमतों और एयरपोर्ट की प्रक्रिया से जुड़े बदलावों को लेकर लोगों के लिए नई जानकारी जानना जरूरी है।

LPG ई-केवाईसी और सिलेंडर की कीमतों पर नजर

घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी को लेकर पहले से ही समयसीमा तय की गई थी। जिन लोगों ने निर्धारित समय तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें आगे गैस बुकिंग या सब्सिडी से जुड़ी सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

वहीं, तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के साथ-साथ विमान ईंधन यानी ATF की कीमतों की समीक्षा करती हैं। नई दरों का असर घरेलू बजट के साथ-साथ परिवहन और हवाई यात्रा की लागत पर भी पड़ सकता है।

समय पर ITR नहीं भरा तो लगेगी लेट फीस

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए भी 1 सितंबर से अतिरिक्त आर्थिक बोझ की स्थिति बन सकती है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए जिन करदाताओं की ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी और उन्होंने समयसीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया, उन्हें अब लेट फीस और लागू ब्याज के साथ ITR दाखिल करनी होगी।

खास तौर पर ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने वाले करदाताओं को समयसीमा चूकने की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।

मुंबई में दूध हुआ महंगा

मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने डेयरी फार्मों से होने वाली ताजा भैंस के दूध की थोक बिक्री कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है।

इस बढ़ोतरी के बाद थोक कीमत 102 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। नई दरें अगले साल 28 फरवरी तक लागू रहने की बात कही गई है। थोक कीमत बढ़ने का असर आगे चलकर खुदरा दूध और दूध से बने उत्पादों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।

इंटरनेशनल फ्लाइट में बोर्डिंग पास की प्रक्रिया बदली

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बदलाव किया गया है। 1 सितंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बोर्डिंग पास पर मैनुअल स्टांप लगाने की पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई है।

अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास के जरिए प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इसका उद्देश्य इमीग्रेशन और सुरक्षा जांच में लगने वाले समय को कम करना और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना है।

FD नियमों को लेकर न हो भ्रम

फिक्स्ड डिपॉजिट और बल्क डिपॉजिट को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच तारीख को लेकर सावधानी जरूरी है। RBI के नए दिशानिर्देश 1 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।

नए नियमों में 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की थोक जमा राशि से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। बैंकों को निर्धारित कार्यदिवस पर तय समय तक अपनी वेबसाइट पर जमा दरों की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

हालांकि, आम FD ग्राहकों के लिए सितंबर में इस संबंध में कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही गलत तारीखों या दावों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें।

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