पुलिस चौकी फूंकने वाले 26 आरोपी दोषी करार, 25 को भेजा जेल, कल सुनाई जाएगी सजा
मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में 18 साल पहले भंडूर पुलिस चौकी पर हुई आगजनी व पथराव की घटना में अदालत ने 26 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से 25 लोगों को जेल भेज दिया गया है। गैरहाजिर एक अभियुक्त के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। बुधवार को अदालत सजा सुनाएगी।
सिखेड़ा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी बीपी सिंह ने आठ मई 2002 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव भंडूर निवासी सोहनबीर का अपहरण हो गया था। पुलिस ने इस मामले में तीन अपहरणकर्ता निर्मल सिंह, सतनाम सिंह व जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस चौकी में बंद कर दिया। इस पर आठ मई 2002 को हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और आरोपियों को ग्रामीणों के हवाले करने की मांग की। आरोपियों को सौंपने की मांग पूरी न होने पर भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर आग के हवाले कर दी। पुलिस पर पथराव भी किया। पथराव में कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत संख्या-12 में हुई। एडीजीसी सीताराम आर्य ने 12 गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनते हुए 26 आरोपियों को पुलिस चौकी फूंकने व संपत्ति को हानि पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिया है। एक आरोपी के कोर्ट में पेश न होने पर उसकी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। 25 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
अदालत ने भंडूर निवासी विपिन, तेजपाल, बिल्लू, बिजेंद्र, उदयराम, राजपाल, मुकेश, जगपाल, संजीव, पूरन, योगेंद्र, मनोज, ललित, मुनेश, कैलाश, हरवंश, विजयपाल, मनोज, जगन, दिलशाद, साजिद, विजयकांत, बिहारी निवासी लियाकत, मिर्जा टिल्ला निवासी नीटू, नेहरू को दोषी करार दिया है। अदालत सजा पर सुनवाई बुधवार को करेगी।