बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत चलाया जा रहा 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम

सभी संबंधित विभाग कार्ययोजना के अनुसार करें कार्य

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, दुष्परिणामों एवं कानूनों पर डाला जाएगा प्रकाशन

“बाल विवाह मुक्त भारत योद्धा” के रूप में किशोर-किशोरियों एवं युवाओं का तैयार किया जाएगा सशक्त नेटवर्क

उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम, वार्ड, अधिकारी एवं समुदाय के सदस्यों को किया जाएगा सम्मानित

सहारनपुर । जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 27 नवम्बर से 08 मार्च 2026 तक 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिए।

श्री मनीष बंसल ने बताया कि इस 100 दिसवीय विशेष कार्यक्रम का प्रथम चरण 27 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक, द्वितीय चरण 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तथा तृतीय चरण 01 फरवरी से 08 मार्च 2026 तक चलेगा। प्रथम चरण में शैक्षणिक संस्थानों में, द्वितीय चरण में धार्मिक स्थलों एवं विवाह संबंधी सेवा प्रदाता बैंक्वेट हॉल, बैंड पार्टी, डीजे, फाटोग्राफर आदि के साथ जागरूकता कार्यक्रम, तृतीय चरण में ग्राम पंचायत, नगर निकाय एवं वार्ड के सदस्यों, स्वयंसेवी कार्यकर्ता, गरीबी, सामाजिक बहिष्करण, परम्परागत प्रथाओं या अन्य कारणों से बाल विवाह के जोखिम में रहने वाले परिवारों के मध्य बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनों पर प्रकाश डाला जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान के प्रमुख घटक बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने हेतु सतत जागरूकता एवं समुदाय आधारित हस्तक्षेप को बढावा देना, बाल विवाह निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, पोक्सो अधिनियम एवं अन्य संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों एवं फील्ड फंक्शनरीज की क्षमता वृद्धि करना, सकारात्मक आदर्श समुदाय के चैंपियन्स, बाल विवाह रोकने के सफल मामलों एवं परिवर्तन की कहानियों को उजागर कर प्रेरक वातावरण बनाना, समस्त प्रयासों के माध्यम से बाल विवाह मुक्त भारत योद्धा के रूप में किशोर-किशोरियों एवं युवाओं का सशक्त नेटवर्क तैयार करना, प्रत्येक रिपोर्टेड बाल विवाह मामले पर जिला प्रोबेशन अधिकारी/बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करना, बाल विवाह मुक्त ग्राम, वार्ड तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों, वार्डों, अधिकारियों, समुदाय के सदस्यों को जनपद एवं राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना आदि है।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगणों को निर्देश दिए कि 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत अपने-अपने विभाग से संचालित कार्यक्रमों को कार्ययोजना के अनुरूप संचालित करते हुए अपनी-अपनी आख्या जिला प्रोबेशन कार्यालय की ई-मेल dpowwsaharanpur@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।